RBI के अनुसार, बैंक लॉकर का उपयोग केवल वैध वस्तुओं के लिए करें। डॉक्यूमेंट्स और ज्वैलरी जैसी महंगी चीजें लॉकर में सुरक्षित रखी जा सकती हैं।
बैंक लॉकर में क्या रखना मना है?
1. कैश और करंसी2. विस्फोटक और ड्रग्स3. सड़ने वाली चीजें4. रेडियोएक्टिव मटीरियल और अवैध वस्तुएं
बैंक लॉकर कैसे खोला जाता है?
बैंक लॉकर दो चाबियों से खुलता है।एक चाबी ग्राहक के पास होती है।दूसरी बैंक मैनेजर के पास।दोनों चाबियों के बिना लॉकर नहीं खुल सकता।
लॉकर की चाबी खोने पर क्या करें?
तुरंत बैंक को सूचित करें।चाबी खोने की एफआईआर दर्ज कराएं।बैंक नई चाबी जारी कर सकता है या नया लॉकर आवंटित कर सकता है।
लॉकर को तोड़ने की प्रक्रिया
– ग्राहक और बैंक अधिकारी की उपस्थिति में लॉकर तोड़ा जाता है।– अगर संयुक्त लॉकर है, तो सभी सदस्यों का मौजूद होना आवश्यक है।– ग्राहक की लिखित अनुमति से भी लॉकर तोड़ा जा सकता है।
बैंक कब लॉकर तोड़ सकता है?
1. आपराधिक मामलों में पुलिस की उपस्थिति में।2. किराया 3 साल तक न चुकाने पर।3. 7 साल तक इन-ऑपरेटिव लॉकर पर।