Driving Licence के प्रकार, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़

Driving Licence

Driving Licence एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जो किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति देता है। यह न केवल आपके ड्राइविंग कौशल का प्रमाण है, बल्कि एक जरुरी पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। अगर आप भारत में वाहन चलाना चाहते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि सड़क पर यातायात के नियमों का पालन हो और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। आजकल इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बनाया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ और शर्तें पूरी करनी होती हैं। जैसे कि आपकी उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी। इसके साथ ही, ड्राइविंग टेस्ट पास करना भी जरूरी होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आप वाहन चलाने के लिए योग्य हैं।

इस लेख में, हम Driving Licence की आवेदन करने प्रक्रिया, इसमें शामिल जरूरी दस्तावेज़, अलग – अलग प्रकार के लाइसेंस और इससे जुड़ी अन्य जरुरी जानकारी को विस्तार से समझेंगे। चाहे आप पहली बार Driving Licence के लिए आवेदन कर रहे हों या अपने पुराने लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हों, यह जानकारी आपके लिए बहुत इस्तेमाली साबित होगी।

Table of Contents

Driving Licence क्या होता है?

ड्राइविंग लाइसेंस एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है, जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह दस्तावेज़ आपको सड़क पर कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति देता है। यह आपके ड्राइविंग कौशल का प्रमाण होता है और यह दिखाता है कि आप यातायात नियमों को समझते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। 

Driving Licence के बिना वाहन चलाना गैर-कानूनी है और इसके लिए जुर्माना या अन्य कानूनी कार्येवाही हो सकती है। इसके अलावा, यह दस्तावेज़ पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस में आपके नाम, पते, फोटो और लाइसेंस नंबर के साथ वाहन के प्रकार की जानकारी दी जाती है, जिसे आप चलाने के लिए अधिकृत हैं।

Driving Licence कितने प्रकार के होते हैं?

ड्राइविंग लाइसेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: निजी इस्तेमाल के लिए और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए। इनके अलावा, वाहन के प्रकार के आधार पर भी Driving Licence को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है।

द्विचक्री वाहन लाइसेंस (Two-Wheeler License)यह उन लोगों के लिए होता है जो बाइक, स्कूटर या किसी भी दोपहिया वाहन को चलाते हैं।
हल्के मोटर वाहन लाइसेंस (Light Motor Vehicle – LMV)यह कार, जीप या छोटे वाहनों को चलाने के लिए जारी किया जाता है।
वाणिज्यिक वाहन लाइसेंस (Commercial Vehicle License)यह टैक्सी, ट्रक, बस जैसे भारी वाहनों को चलाने के लिए जरूरी होता है।
परमानेंट Driving Licenceयह तब मिलता है जब आप ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हैं।
लर्नर लाइसेंस (Learner’s License)यह शुरुआती ड्राइविंग सीखने के लिए जारी किया जाता है और इसकी अवधि सीमित होती है।

Driving Licence क्यों ज़रूरी है?

ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह कानूनी तौर पर आपको सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति देता है। यह न केवल आपके ड्राइविंग कौशल का प्रमाण है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन कर सकते हैं और सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चला सकते हैं। 

Driving Licence के बिना वाहन चलाना गैर-कानूनी है और इसके लिए जुर्माना या सजा हो सकती है। इसके अलावा, दुर्घटना या किसी अन्य स्थिति में Driving Licence आपकी पहचान के लिए जरुरी दस्तावेज़ के रूप में काम आता है। यह सड़क सुरक्षा बनाए रखने और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने में मदद करता है।

Driving Licence बनवाने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ जरुरी पात्रता मानदंड तय किए गए हैं, जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। ये मानदंड इस प्रकार हैं:

  • दोपहिया और हल्के चारपहिया वाहन चलाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए आवेदक की आयु 20 या 21 वर्ष (राज्य के नियमों के अनुसार) होनी चाहिए।
  • स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले, आवेदक के पास कम से कम 30 दिनों का लर्नर लाइसेंस होना चाहिए।
  • आवेदक का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। आंखों की रोशनी सही होनी चाहिए।
  • आवेदक को पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण और आयु प्रमाण जैसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
  • आवेदक को वाहन चलाने का एक टेस्ट पास करना होता है, जिसमें ट्रैफिक नियमों और वाहन चलाने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।

Driving Licence बनवाने के लिए जरुरी दस्तावेज कौनसे हैं?

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। यह दस्तावेज आपकी पहचान, पते और उम्र की पुष्टि के लिए जरूरी हैं। नीचे जरुरी दस्तावेजों की सूची दी गई है:

पहचान प्रमाण (Identity Proof):

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • वोटर आईडी
  • पैन कार्ड

पते का प्रमाण (Address Proof):

  • बिजली का बिल
  • टेलीफोन बिल
  • राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक या स्टेटमेंट

आयु प्रमाण (Age Proof):

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • दसवीं कक्षा की मार्कशीट
  • पासपोर्ट

पासपोर्ट साइज फोटो:

  • हाल की खींची गई 4 से 6 रंगीन तस्वीरें।

लर्नर लाइसेंस (अगर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं):

  • लर्नर लाइसेंस की कॉपी।

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Medical Certificate):

  • वाणिज्यिक वाहन के लिए आवेदन करने पर डॉक्टर द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

Driving Licence बनवाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या हैं?

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। नीचे इसकी आसान प्रक्रिया बताई गई है:

लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करें:

  • सबसे पहले, आपको लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
  • लर्नर लाइसेंस पाने के लिए आवेदन फॉर्म भरें, और जरूरी दस्तावेज जमा करें।
  • फिर एक छोटे से ऑनलाइन/ऑफलाइन टेस्ट को पास करना होता है, जिसमें ट्रैफिक नियमों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  • परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाएं।
  • “Driving License” सेक्शन में जाकर “Apply for Driving License” विकल्प चुनें।
  • आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • फीस का भुगतान ऑनलाइन करें।
  • ड्राइविंग टेस्ट के लिए तारीख चुनें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  • पास के आरटीओ (RTO) कार्यालय जाएं।
  • आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करें।
  • फीस जमा करें और ड्राइविंग टेस्ट की तारीख प्राप्त करें।

ड्राइविंग टेस्ट:

  • निर्धारित तारीख पर आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देने जाएं।
  • टेस्ट में ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की योग्यता दिखाई जाती है।
  • टेस्ट पास करने के बाद, आपका Driving Licence जारी कर दिया जाएगा।

Driving Licence का नवीनीकरण (Renewal) कैसे कराएं?

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद आपको इसे रिन्यू कराना होता है ताकि आप वाहन चलाना जारी रख सकें। रिन्यूअल प्रक्रिया आसान है और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। नीचे इसकी आसान प्रक्रिया बताई गई है:

लाइसेंस की वैधता चेक करें:

  • Driving Licence आमतौर पर 20 साल या आवेदक के 50 साल की उम्र तक वैध होता है (जो पहले हो)।
  • लाइसेंस की समाप्ति तिथि से पहले इसे रिन्यू कराना जरूरी है।

ऑनलाइन प्रक्रिया:

  • परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  • “Driving License Services” विकल्प चुनें।
  • “Renew Driving License” पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • फीस का भुगतान ऑनलाइन करें।
  • आवेदन को सबमिट करें और कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड करें।

ऑफलाइन प्रक्रिया:

  • अपने नजदीकी आरटीओ (RTO) कार्यालय जाएं।
  • Driving Licence रिन्यूअल के लिए आवेदन फॉर्म (Form 9) भरें।
  • जरुरी दस्तावेज और फीस जमा करें।
  • स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (अगर आयु 40 वर्ष से अधिक है) साथ ले जाएं।
  • फॉर्म जमा करने के बाद, आपका आवेदन प्रक्रिया में ले लिया जाएगा।

जरुरी दस्तावेज:

  • पुराना Driving Licence।
  • पहचान और पते का प्रमाण।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)।

Driving Licence खो जाने पर क्या करें?

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे आसानी से फिर से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले, आपको इसे खोने की सूचना पुलिस को देनी चाहिए, ताकि चोरी या गुम होने की स्थिति में कोई कानूनी समस्या न हो। फिर, आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं या अपने नजदीकी आरटीओ (RTO) ऑफिस में जाकर खोए हुए लाइसेंस का नवीनीकरण या दुबारा जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें लाइसेंस खोने की जानकारी देनी होगी, और कुछ दस्तावेज़ जैसे पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, और एक एफआईआर (अगर पुलिस रिपोर्ट की गई हो) की कॉपी जमा करनी होगी। इसके बाद, आपको कुछ शुल्क देना होगा और नया लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं, तो आरटीओ ऑफिस में जाकर वही प्रक्रिया अपनानी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने पर यह कदम उठाकर आप इसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं।

Driving Licence से जुड़ी कानूनी बातें कौनसी हैं?

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई कानूनी बातें हैं जो हर वाहन चालक को जाननी चाहिए। ये कानूनी नियम आपके और दूसरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।

  • अगर आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वाहन चलाना गैरकानूनी है और इसके लिए जुर्माना या सजा हो सकती है।
  • ड्राइविंग लाइसेंस की एक निर्धारित वैधता होती है। अगर लाइसेंस समाप्त हो जाए, तो उसे नवीनीकरण के लिए आवेदन करना जरूरी है। बिना नवीनीकरण के वाहन चलाना गलत है।
  • अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है या किसी गलत तरीके से लाइसेंस प्राप्त किया है, तो यह धोखाधड़ी मानी जाएगी और इसके लिए कानूनी कार्येवाही की जा सकती है।
  • ड्राइविंग लाइसेंस को केवल उस प्रकार के वाहन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए वह जारी किया गया है। उदाहरण के लिए, दोपहिया वाहन के लाइसेंस से आप चारपहिया वाहन नहीं चला सकते हैं।
  • अगर ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए, तो इसे फिर से प्राप्त करना जरूरी है। इसके लिए आपको पुलिस रिपोर्ट और अन्य जरुरी दस्तावेज़ के साथ आवेदन करना होता है।
  • अगर किसी ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वह किसी दुर्घटना में शामिल होता है, तो उसे गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

डिजिटल Driving Licence क्या हैं?

डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर देख सकते हैं। यह पारंपरिक ड्राइविंग लाइसेंस का डिजिटल वर्शन होता है, जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस को आप आसानी से “DigiLocker” या “mParivahan” एप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

इसमें आपकी सारी जानकारी जैसे नाम, फोटो, लाइसेंस नंबर, और वाहन के प्रकार की जानकारी होती है। यह वैध होता है और आप इसे किसी भी जांच के दौरान दिखा सकते हैं, जब तक आपके पास यह एप पर उपलब्ध हो। डिजिटल लाइसेंस का फायदा यह है कि आपको अपने पारंपरिक लाइसेंस को साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती हैं, और यह हमेशा आपके फोन में सुरक्षित रहता है।

निष्कर्ष:

Driving Licence एक जरुरी दस्तावेज है, जो वाहन चलाने के अधिकार को प्रमाणित करता है। यह न केवल आपकी ड्राइविंग क्षमता को प्रमाणित करता है, बल्कि सड़क सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, जिसमें सही आवेदन, जरुरी दस्तावेजों का जमा करना और ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना शामिल है।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए निकटतम आरटीओ कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होता है। आवेदन करने से पहले जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, आयु प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो आदि तैयार रखने चाहिए, ताकि आवेदन में कोई समस्या न हो।

सिर्फ आवेदन करना ही पर्याप्त नहीं होता हैं, आपको ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना होता है, ताकि यह साबित हो सके कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करने में सक्षम हैं और सुरक्षित तरीके से वाहन चला सकते हैं। इसके बाद, ड्राइविंग लाइसेंस को समय पर नवीनीकरण की प्रक्रिया से भी गुजरना होता है, ताकि वह हमेशा वैध रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ’s)

Que: क्या Driving Licence खो जाने पर उसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है?

Ans: हां, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए, तो आप इसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एफआईआर दर्ज करानी होती है और जरुरी दस्तावेज़ के साथ आवेदन करना होता है।

Que: डिजिटल Driving Licence क्या है?

Ans: डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध लाइसेंस होता है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में “DigiLocker” या “mParivahan” एप पर डाउनलोड कर सकते हैं। यह पारंपरिक लाइसेंस की तरह वैध होता है और सड़क पर इसकी जांच की जा सकती है।

Que: Driving Licence के लिए आवेदन करने का शुल्क कितना है?

Ans: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क अलग – अलग राज्यों में अलग हो सकता है। आमतौर पर यह 200 से 500 रुपये के बीच हो सकता है, लेकिन शुल्क राज्य और लाइसेंस के प्रकार के आधार पर बदलता है।

Que: क्या Driving Licence बिना वाहन चलाए प्राप्त किया जा सकता है?

Ans: नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको एक ड्राइविंग टेस्ट पास करना पड़ता है, जिसमें आपको वाहन चलाकर दिखाना होता है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करने में सक्षम हैं।

Que: क्या Driving Licence से जुड़ी कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं?

Ans: हां, अगर आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या आप उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं। बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, गलत श्रेणी का लाइसेंस लेकर वाहन चलाना, और ड्राइविंग लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है।

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